School Reopening: बिहार सरकार के निर्देशानुसार बिहार में 28 सितंबर से अधिकतर निजी एवं सरकारी स्कूलों को खोले जाएंगे। स्कूल सिर्फ 9वी से लेकर 12वी तक के बच्चों के लिए ही खोली जाएगी जिसमें बच्चे अपनी समस्या लेकर स्कूल या कॉलेज जाकर शिक्षक से अपनी समस्या का हल पूछ सकते है। स्कूल जाने के लिए बच्चे की परिजनों की सहमति आवश्यक होगी जबरदस्ती कोई भी स्कूल बच्चे को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। क्योंकि निजी स्कूलों के द्वारा किया गया आंतरिक सर्वे में अधिकतर परिजनों ने बच्चे को स्कूल भेजने से मन कर दिए थे।
राजधानी पटना के जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा बताया गया है की 50 प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति के साथ सोमवार 28 सितंबर से निजी एवं सरकारी स्कूलों को 9वी से 12वी तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल पहले जैसे क्लास का संचालन नहीं किया जाएगा एवं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करना परेगा। स्कूल खोलने से पहले स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाईज करना परेगा बिना सैनेटाइज किए बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाना है।
इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा-
- बच्चे को अपने वाहन से स्कूल आना परेगा।
- स्कूल की ओर से कोई भी वाहन नहीं चलाया जाएगा।
- मास्क लगाकर आने वाले बच्चे को ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
- सभी स्कूलों को सैनिटाइज करवाना अनिवार्य होगा।
- सभी विद्यालयों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए।
- एक कमरे में 10 से अधिक बच्चों को बैठने की अनुमति नहीं रहेगी।
- स्कूल में शारीरिक दूरी का हर संभव ख्याल रखा जाना है।
- विद्यालय में 50% शिक्षकों को ही आने की अनुमति रहेगी।
School Reopening: CBSE के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉ. राजीव रंजन प्रसाद ने बताया है कि सरकार की अनुमति से अधिकांश प्राइवेट विद्यालय खुल जाएंगे। लेकिन 50 प्रतिशत शिक्षकों को ही आने की अनुमति रहेगी। 10वी के बच्चे को सुबह के 10 बजे से एवं 12 के बच्चे को 1 बजे से आने के लिए कहा गया है। स्कूल में ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए समय को चेंज करके बच्चे को बुलाने के लिए कहा गया है।