Pollution Control Board: अब बिहार में खुले में कूड़ा-कचरा जलाया तो देनी पड़ सकती है 5 से 25 हजार का जुर्माना
पटना: Pollution Control Board: बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बिहार में वायु प्रदूषण को देखते हुए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके कारण अब नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा-कचड़ा एकत्र करके जलाने पर जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि 5 हजार रुपए से लेकर 25 हजार रुपए तक हो सकती है।
Pollution Control Board:
प्राप्त जानकारी अनुसार अब बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा एक आदेश जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है की अब नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में निजी या सरकारी संस्थानों से कूड़ा-कचरा एकत्र करके खुले में जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा जिसकी कमान संभालने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को दे दिया गया है।
खुलेआम कचड़ा जलाने के संबंध में दोषी पाए जाने वालों संस्थान पर अधिकतम 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा एवं वही अगर कोई व्यक्ति नगर निगम या फिर नगर परिषद में कूड़ा-कचड़ा में आग लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति से 5 हजार रुपए की जुर्माना वसूली जाएगी।
जैसा की आपलोगों को भी मालूम है की कूड़ा-कचरा में अधिकतर पॉलिथीन शामिल रहता है जिसके जलने के कारण काफी जहरीली गैस वायु में फैल जाती है जिसके कारण वायु काफी हद तक प्रदूषित हो जाती है और इस वजह से जानलेवा बीमारी होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाती है। ऐसे में बिहार राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा यह कदम उठाया गया है।
फिलहाल लॉकडाउन के कारण वायु प्रदूषण में काफी कमी आई थी और अब लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है ऐसे में पुनः सभी संस्थानों को संचालन किया जाएगा और संस्थानों से निकलने वाले कचड़ो को ऐसे ही जलाया जाएगा जिसके कारण काफी प्रदूषण फैलेगा। जिसे रोकने के लिए राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा यह कदम उठाया गया है।