बिहार में भी Unlock 1 लागू 1 जून से जानिए क्या क्या छूट मिल रही है
अब बिहार में भी unlock 1 लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया निर्देश को अब बिहार में लागू कर दिया गया है।
Lockdown 5.0: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मई को लॉकडाउन 5.0 की घोषणा कर चुके है जिसका समयावधि 1 जून से 30 जून के बीच रखा गया है। लॉकडाउन 5.0 में बहुत सारी छूट दी गई है जो की सभी राज्यों के लिए लागू होती है लेकिन साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये भी निर्देश दिया गया है की संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ही छूट देनी है अपने राज्यों में।
लॉकडाउन 5.0 में नॉनकंटेन्टमेंट जोन के लिए पूरी तरह से छूट दी जाएगी तथा जो कंटेन्टमेंट जोन है वहां पाबंदीया लगी हुई ही रहेगी। अर्थात स्थिति को देखते हुए ही राज्य सरकार किसी भी प्रकार की छूट देगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये घोषणा किया की बिहार में लॉकडाउन 5.0 में बिहार में केवल 15 जून तक ही मान्य रहेगा उसके बाद लॉकडाउन को बिहार में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश को ही लागू कर दिया है। अब बिहार में भी लॉकडाउन 5.0, 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा।
केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन 5.0 में 1 जून से दी जाने वाली छूट का नाम Unlock 1 रखा गया है। 1 जून से 30 जून तक के समयावधि को फेज 1 के अनतर्गत रखा गया है जिसमें क्या क्या छूट दी जाएगी इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए जानते है की Unlock 1 या फेज 1 में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या छूट दी गई है।
Unlock 1 में दी गई छूटे कुछ इस प्रकार है:-
Unlock 1 का समयावधि 1 जून से 30 जून तक है लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा घोषित छूट 8 जून से सक्रिय होगी।
- Unlock 1 में नाइट कर्फ्यू लागू ही रहेगी अर्थात रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। आपातकालीन स्थिती में इजाजत लेकर लोग आ जा सकते है।
- राज्य के अंदर किसी भी जिले में आने जाने के लिए रोक नहीं रहेगा। वैसे राज्य चाहे तो इसको नियंत्रित कर सकती है।
- 8 जून से रेस्टुरेंट, होटल शॉपिंग माल खुलेंगी।
- 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल भी खोली जाएंगी।
- सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
- शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को साथ ले जाने की अनुमति रहेगी।
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगी रहेगी।
- सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब पर प्रतिबंध लगी रहेगी।
- सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है की घर पर रह कर ही काम करें जहा तक संभव हो।
- फेज 2 जुलाई में शुरू होगी जिसमें शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति पर विचार किया जाएगा।
- फेज 3 में स्थिति काबू में रहने पर ही अन्तराष्ट्रिय विमान सेवा, राजनैतिक सभा, मेट्रो सेवा को शुरू किया जाएगा।
ये सारी छूट राज्य सरकार के द्वारा चिन्हित जगहों जो नॉन कंटेन्टमेंट जोन है केवल वही पर दि जाएगी। जहा पर कंटेन्टमेंट जोन है वहां पर लॉकडाउन 4.0 में जो पाबंदियां लगाई गई थी वह सभी पाबंदिया लागू ही रहेगी।