मोदी सरकार का नया कानून: दिन में 12 घंटे काम करने पर श्रमिकों को मिलेगा सप्ताह में 3 दिनों की छुट्टी, 1 अक्टूबर से हो सकती है लागू
मोदी सरकार का नया कानून: अब मोदी सरकार लेबर कोड में बदलाव कर नए नियम लागू करने पर काम कर रही है। मोदी सरकार ने लेबर कोड में बदलाव कर अब श्रमिकों के लिए ड्यूटी करने के समय को 8 या 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटा करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक यह नई कानून 1 जुलाई से ही लागू होने वाली थी लेकिन राज्य सरकार के द्वारा सहमति नहीं जताने पर इसको अब 1 अक्टूबर से लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
अगर 1 अक्टूबर से यह नया कानून लागू हो जाता है तो देश के तमाम कर्मचारी का प्रतिदिन का कार्यालय में ड्यूटी करने का समय 12 घंटे का हो जाएगा और सप्ताह में केवल चार दिन ही काम करना पड़ेगा बाकी के तीन दिन उनके लिए छुट्टी रहेगा। वर्तमान में ज्यादातर कार्यालयों में 8 से 9 घंटे का काम करने का शिफ्ट होता है। लेकिन नए लेबर कोड काम करने के समय को बढ़ाकर 12 घंटे तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें सोमवार से गुरुवार तक 12 घंटे का ड्यूटी होगा लेकिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आपके लिए पूरी तरह से छुट्टी रहेगा।
इस नए लेबर कोड के लागू हो जाने के बाद आपके नौकरी करने का तरीका और सैलरी दोनों में अंतर देखने को मिल सकता है। नए ड्राफ्ट रूल के हिसाब से मूल वेतन आपके कुल वेतन का 50 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन के स्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिल सकती है। श्रमिकों का बेसिक सैलरी बढ़ने से उनका PF और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा भी बढ़ जाएगा क्योंकी इसमें जाने वाला पैसा बेसिक सैलरी के अनुपात में होता है। इस नियम के बाद आपका सैलरी घट जाएगा लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला PF ग्रेच्युटी वाला पैसा बढ़ जाएगा।
संसद के द्वारा अगस्त 2019 में तीन लेबर कोड इन्डस्ट्रीअल रिलेशन, काम की सुरक्षा, हेल्थ और वर्किंग कन्डिशन और सोशल सिक्युरिटी से जुड़े नियमों में बदलाव किया था और यह नियम सितंबर 2020 में पास हो गया था। इस नियम को लेकर अब लेबर मिनिस्ट्री और मोदी सरकार के द्वारा लेबर कोड के नियमों को 1 अक्टूबर को सूचित करना चाह रही है। इस नियम के आने के बाद कर्मचारी और कंपनीयो के लागत में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।