कोरोना का इलाज के लिए सरकार रेट फिक्स की है, प्रतिदिन 10 हजार से ज्यादा ले सकते है अस्पताल वाले
कोरोना का इलाज: कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पताल मनमानी पैसा वसूल रही थी जिसको लेकर सरकार ने राज्य के सभी जिलों को तीन श्रेणी में बाट कर प्रतिदिन के हिसाब से एक रेट फिक्स की है जिससे अधिक फीस कोई भी निजी अस्पताल वालें नहीं ले सकते है। यदि कोई भी अस्पताल वालें तय फीस से अधिक फीस लेते है तो इसकी शिकायत मरीज प्रसासन से कर सकते है जिसके बाद उस अस्पताल वाले पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
बिहार के सभी जिलों को कुल तीन श्रेणी में बाँटा गया है जिसको A, B और C के नाम से श्रेणी बनाया गया है। श्रेणी A, में सिर्फ पटना को रखा गया है और पटना के अस्पताल में यदि आप इलाज करवाने जाते है तो वो आपसे प्रतिदिन अधिकतम 18,000 रुपए आप से फीस ले सकता है।
वही श्रेणी B में बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया जिला को रखा गया है और इन जिलों के अस्पतालों में यदि आप कोरोना का इलाज करवाने जाते है तो आपसे प्रतिदिन अधिकतम 12,000 रुपए लिया जा सकता है। साथ ही 12 हजार फीस पूरी व्यवस्था भी दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर आप उस अस्पताल के खिलाफ शिकायत कर सकते है।
श्रेणी C के अंतर्गत बाकी के बचे हुए जिलों को रखा गया है और यदि आप इन जिलों के अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवाने जाते है तो आपसे प्रतिदिन अधिकतम 10,800 रुपए फीस लिए जा सकते है। साथ ही आपको कोरोना इलाज में दी जाने वाली सारी सुविधाये उपलबद्ध करवाई जाएगी। यदि आपको अस्पताल में किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कमी नजर आती है तो आप सीधे शिकायत कर सकते है।