बिहार: 50 से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी सेवनिवृति यदि वो उपयोगी शामिल ना हुए
बिहार सरकार का बड़ा फैसला: बिहार सरकार के अधीन कार्यरत जीतने भी 50 से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों को जो खुद को उपयोगी साबित नहीं कर पाते है तो उन्हे अनिवार्य सेवनिवृति दिया जाएगा।
इसको लेकर सामान्य प्रसासन विभाग ने दिशानिर्देश जारी कर दिया है एवं राज्य भर के सभी विभागों के प्रधानों से इस निर्देश पर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए कहा गया है। जीतने भी सरकारी कर्मचारी है उनके कार्यों को समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।
निर्देश में बताया गया है की कम से कम 3 महिना पहले सूचित करना या फिर 3 महीने का वेतन के बराबर राशि देकर 30 वर्ष की सेवा या फिर 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवनिवृति किया जा सकता है। समीक्षा करने के स्वरूप समय समय पर न्यायालय के निर्णय को भी सज्ञान में रखा जाएगा। जिन कर्मचारियों की उम्र जुलाई से दिसम्बर महीने में 50 वर्ष से अधिक होने वाली है उन कर्मचारियों की समीक्षा उसी वर्ष जून के महीने मे किया जाएगा।
इन ग्रुप के कर्मचारियों को दायरे में रखा जाएगा:
ग्रुप A: ग्रेड पे 5400 वाले लेवल-9 के डिप्टी कलेक्टर एवं अन्य राज्य सेवा के अधिकारी को इस दायरे में रखा जाएगा।
ग्रुप B: ग्रेड पे 4200 वाले लेवल 6,7 और 8 के सलाहकारों एवं सचिवालय सेवा के अधिकारीयो को भी इस दायरे में लिया जाएगा।
ग्रुप C: ग्रेड पे 1800 वाले लेवल 5 और 6 या उससे नीचे लेवल के कर्मचारियों को इस दायरे में रखा गया है।