भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, 30 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा करने पर दिया जा सकता है रिटायरमेंट…..
भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया नया आदेशानुसार केन्द्र सरकार ने सभी विभागों को 30 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड जांच करने का निर्देश जारी किया है। जिसके बाद इनमें से अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियाें को स्थाई रूप से नौकरी से निकालने का निर्देश दिया गया है। सरकार के द्वारा लिया गया इस फैसला को जनहित में लिया गया फैसला माना जा रहा है।
केन्द्र सरकार की सभी कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। कार्मिक मंत्रालय के नए आदेशानुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की कामकाज की समीक्षा सेन्ट्रल सिविल सर्विस पेंशन रुल्स, 1972 के मूल नियम FR56J, 56I और 48IB के तहत करने का प्रस्ताव जारी किया गया है।
शुक्रवार को जारी किया गया आदेश में बताया गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों की आयु हो गया है या फिर 30 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है वैसे सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है। इसका निर्णय कर्मचारियों/अधिकारियों के काम काज की समीक्षा के आधार पर लिया जाएगा।