बिहार: 90763 शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार की 31 अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी करवाने का सपना सपना ही रह गया

90763 शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
दिसंबर 2019 CTET वाले को भी शामिल ना करने पर कोर्ट ने मांगा जवाब
बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 71,000 प्राथमिक विद्यालयों में 90763 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने स्थगित करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए 2 निर्देश के कारण शिक्षा विभाग ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया को ही रोक दिया है। NIOS से 18 महीने का D.El.Ed के साथ TET या STET पास अभ्यर्थियों से 14 जुलाई तक आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद इस शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शुरू की जाएगी।
शिक्षा विभाग ने एक शेड्यूल जारी कर बताया था कि 71,000 विद्यालयों में 90,763 शिक्षकों को 31 अगस्त तक नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के उपसचिव अरसद फिरोज ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने D.El.Ed वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने और दिसंबर 2019 CTET पास करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल ना करने पर भी शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।
शिक्षा विभाग के अनुसार भर्ती जुलाई 2019 की है तो दिसंबर 2019 वाले को कैसे शामिल करें?
प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ रंजित सिंह ने बताया है कि यह नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 की है तो हम जुलाई के बाद जिन्होंने CTET पास किया है उसे इस नियोजन प्रक्रिया में कैसे शामिल करें।
कोर्ट में शिक्षा विभाग अपना पक्ष रखेगी कोर्ट के आदेशानुसार अभी मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा सकती इसलिए कोर्ट के फैसला आने के बाद इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू की जाएगी तब तक के लिए इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
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