बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021: बिहार में शराबबंदी कानून पर बड़ा फैसला, कहीं पर छूट तो कहीं पर और सख्ती
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021: बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में बुधवार को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दिया गया है। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को साफ किया गया है एवं बताया गया है की इस नियम के तहत यदि किसी परिसर में शराब का निर्माण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, बोतल बंदी किया जाता है, बिक्री किया जाता है या आयात-निर्यात किया जाता है, तो वैसे पूरे परिसर को सीलबंद कर दिया जाएगा। लेकिन आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिह्नित क्षेत्र को ही सीलबंद किया जाएगा ना कि पूरे परिसर को।
इसके अलावा बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बताया है की छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति रहेगी, लेकिन छावनी क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारीयो को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं रहेगी। प्रविधान के अंतर्गत, अनाज एथनाल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि को 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में रखा जाएगा।
साथ ही बैठकी में यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को सिर्फ राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। ऐसे मादक द्रव्य से लदे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा। निर्धारित रूट पर जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी इसमें डिजिटल लॉक लग जाएगा। अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित किया जाएगा।
प्रथम अपराध के अंतर्गत जमानत के लिए धारा 436 के प्रावधान को लागू किया जाएगा, एवं कलक्टर के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। जैसा की आपलोगों को भी पता होगा कि अब तक शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता था। लेकिन इस कानून के प्रभावी होने के बाद व्यवस्था में थोड़ी सी बदलाव देखने को मिलेगी।