आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने आज 15 फरवरी को उन्हे दोषी करार दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के सहित 75 आरोपियों को भी दोषी करार दिया गया है और विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में 06 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। वहीं, कोर्ट ने 36 आरोपियों को 03 साल तक की सजा सुनाई गई हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ 39 आरोपियों की सजा 21 फरवरी को सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का ये पहला दोषी करार नहीं है इस से पहले भी करोड़ों रुपए के चारा घोटाला से जुड़े 05 में से 04 मामलो में दोषी ठहराया जा चुका है।
कोर्ट का फिसला आते ही लालू प्रसाद यादव को हिरासत में ले लिया गया है और उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने होटवार जेल की जगह रिम्स में रहकर इलाज कराने की इजाजत दिया गया है।
देखिए लालू प्रसाद यादव का अब तक क्या सजा मिली है।
- देवघर कोषागार से 89.5 लाख की अवैध निकासी में उन्हे 3.5 साल की सजा सुनाई गई।
- चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रूपए की अवैध निकासी में उन्हें 05 साल की सजा सुनाई गई।
- चाईबासा कोषागार से 30 करोड़ रूपए की अवैध निकासी में उन्हें 05 साल की सजा सुनाई गई।
- दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में उन्हें 07-07 साल की सजा सुनाई गई हैं।
- डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रूपए की अवैध निकासी में उन्हें 21 फरवरी को सजा सुनाया जाएगा।