उजियारपुर: 7 दिसंबर को होनेवाली ती 6th क्लास की बच्ची की शादी, महिला विकास निगम को पता चला तो रुकवाई गई शादी
6th क्लास की बच्ची की शादी: उजियारपुर प्रखंड के परोरिया पंचायत की एक लड़की जो की 6th क्लास में पढ़ती है उसकी शादी 7 दिसंबर को तय की गई थी। 6 दिसंबर को पूजा, ग्रिढतारी मटकोर भी कर लिया गया था। लेकिन इस बाल विवाह की सूचना महिला विकास निगम एवं एक्शन एड और यूनिसेफ़ के लोगों को लगी तो वे लोग स्थानीय प्रसासन की सहायता से उसके घर जाकर शादी को रुकवाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार परोरिया गाँव के कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक किशोरी की शादी उसके परिवार वालों ने बेगुसराई जिलें के गायना गाँव में एक लड़के के साथ तय कर दिया था। जिसके बाद शादी की तिथि भी घोषित कर दी गई थी जो की 6 दिसंबर को पूजा, ग्रिढतारी मटकोर एवं 7 दिसंबर को विवाह का प्रोग्राम रखा गया था। पूजा, ग्रिढतारी मटकोर तो कर लिया गया लेकिन शादी से पहले ही प्रसासनिक अधिकारियों एवं महिला विकास निगम के द्वारा रोक दी गई।
बाल विवाह की सूचना पर उजियारपुर बीडीओ विजय कुमार ठाकुर, जिला समन्वयक अरविन्द कुमार, मुखिया मनोज कुमार के साथ अन्य कई लोग लड़की के घर जाकर समझा बुझाकर शादी को रुकवाया। साथ ही लड़की के परिवार वाले को भी बाल विवाह के दुष्परिणाम को समझाया को समझाया। समझाने के बाद किशोरी के परिवार वालों ने वादा किया की जब तक लड़की की उम्र 18 वर्ष ना हो जाएगी तब उसकी शादी नहीं करवाएंगे।
साथ ही प्रखंड समन्वयक राजगीर कुमार एवं सुष्मा सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई की यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करवाने की गलती करता है तो उस शादी में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। जिसमें सभी लोगों को एक लाख रुपए और 2 साल तक की जेल करवाई जा सकती है।